रायपुर, (CG news focus): छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के हर परिवार को पक्का घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब कृषि भूमि पर भी कॉलोनियों के विकास की अनुमति दी जाएगी, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।
अवैध प्लॉटिंग पर लगेगा अंकुश
नए नियम के तहत अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण और नियोजित विकास को बढ़ावा देने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि वर्तमान में गरीब व मध्यमवर्गीय वर्ग के लिए सस्ते भूखंड उपलब्ध न होने के कारण अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी।
मुख्य प्रावधान
- आवासीय और कृषि भूमि दोनों पर कॉलोनी विकास की अनुमति
- सामुदायिक खुला स्थान की अनिवार्यता अब 10% से घटाकर 5% की गई, न्यूनतम क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर
- आवासीय भूखंड विकास के लिए क्षेत्रफल: न्यूनतम 2 एकड़ से अधिकतम 10 एकड़
- प्रकोष्ठ भवन आकार: अधिकतम 90 वर्गमीटर, भवन ऊंचाई 12 मीटर, अधिकतम तल 4, एफएआर 1.5
संयुक्त आवेदन का प्रावधान
पहले केवल भूमि स्वामी या पट्टेदार ही कॉलोनी विकास के लिए आवेदन कर सकते थे, अब संयुक्त आवेदन का प्रावधान जोड़ा गया है, जिससे छोटे निवेशक और डेवलपर भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
रेरा की सहमति और सुरक्षा
छत्तीसगढ़ रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने भी इस नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे नियमों की पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देशभर में 90% आवासीय कमी निम्न आय वर्ग में दर्ज की गई है, जिनके लिए यह नीति एक बड़ी राहत होगी।

क्या कहती है सरकार
“हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को सस्ता और सुरक्षित आवास मिले। इस नीति से योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी।”
— विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
(cg new focus)